राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक-11/02/2023 को किया जावेगा। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही हेतु न्यायिक अधिकारियों के कुल 32 खण्डपीठ तथा राजस्व न्यायालयों के कुल 45 खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में मुख्य रूप से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दावा दुर्घटना के मामले, सिविल मामले, टेलीफोन एवं विद्युत विभाग के मामले, नगर निगम से संबंधित जलकर एवं सम्पति कर इत्यादि मामलों का निराकरण पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से किया जावेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत की समस्त तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू ने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने की अपील की है।

