एसडीएम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए धारा 145 का आदेश किया जारी….


बिलासपुर :– कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के समक्ष मोपका निवासी उमेंद्र साहू निवासी ने 23 जून को लिखित में शिकायत दी थी कि ग्राम मोपका स्थित उसकी भूमि खसरा नंबर 1357 के मेड को तोड़ कर समीप के भू धारक शेरू असलम और मोहसिन खान ने अपनी भूमि में मिलाकर समतल कर दिया है और उसे धमकी दे रहा है कि यह जमीन उसकी अपनी जमीन है । कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के लिए पत्र एसडीएम बिलासपुर को प्रसारित किया। एसडीएम बिलासपुर ने शिकायत पत्र का संज्ञान लेते हुए धारा 145 सीआरपीसी के तहत मौके पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश प्रसारित किया है और सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज सहित 28 जून 2023 को कार्यालय बुलाया है। पुलिस को घटना का संज्ञान लेकर प्रतिवेदन देने और नगर निगम बिलासपुर को संज्ञान लेते हुए अनियमित विकास के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है। शिकायत पत्र में किसान उमेद साहू ने शेरू असलम के विरुद्ध शिकायत किया है किंतु भूमि मोहसिन खान के नाम पर होने से मोहसिन खान को नोटिस जारी किया गया है थाना सरकंडा ने शेरू असलम के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का इस्तगासा प्रस्तुत किया है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *